विपक्षी नेता के अभाव में भी लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संभव है

Sandarbha Desk
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लोकपाल क्या है?

लोकपाल जनहित का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्राधिकरण है जो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार में भ्रष्टाचार की जांच करेगा।
2013 अधिनियम, संसद और केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के सभी सदस्यों को यह अधिकार देता है।

हालांकि लोकपाल राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करेगा लेकिन लोकायुक्त राज्य स्तर पर वही कार्य करते है।

लोकपाल शब्द को किसने बनाया?
लोकपाल शब्द 1963 में डॉ एल.एम. सिंघवी द्वारा गढ़ा गया था।

किसने संवैधानिक लोकपाल की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था ?



60 वीं शताब्दी के प्रारंभ में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन द्वारा संसद में पहली बार यह अवधारणा प्रस्तावित हुई थी।

 

प्रथम जन लोकपाल बिल का प्रस्ताव किसने दिया?
शांति भूषण ने 1968 में प्रथम जन लोकपाल बिल का प्रस्ताव किया था।

 

2013 अधिनियम क्या है?

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत, लोकपाल की नियुक्ति उच्चस्तरीय चयन समिति द्वारा की जाती है जिसमें निम्न शामिल हैं:
प्रधान मंत्री

लोकसभा अध्यक्ष

विपक्ष के नेता

भारत के मुख्य न्यायाधीश

उनके द्वारा चुने गए एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता


तो क्या समस्या है?

 

2014 के संसदीय चुनावों में कांग्रेस को लोकसभा में आवश्यक 10% सदस्यता नहीं मिल सका इसलिए 16 वीं लोकसभा में मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता नहीं है। जिसके कारण लोकपाल अधिनियम का कार्यान्वयन रुक गया था।

सरकार का क्या रुख है?
सरकार का तर्क है कि लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति वर्तमान में संभव नहीं है और जब तक 2013 के कानून में  लोकपाल के बदले सबसे बड़े  विपक्षी दल के नेता के लिए संशोधन किये जाने तक इंतजार करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

27 अप्रैल, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को कानून के एक उत्कृष्ट  भाग के रूप में पाया, जिसमें विपक्षी नेता (LoP) के अभाव में भी लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संभव है।

अदालत ने मूल 2013 लोकपाल अधिनियम की धारा 4 के उप-धारा (2) का उल्लेख किया जिससे यह स्पष्ट हो गया कि लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जाएगा क्योंकि चयन समिति के सदस्यों में से कोई एक सदस्य गायब है।

इस प्रकार चयन समिति के उपलब्ध सदस्यों को लोकपाल की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को उपयुक्त व्यक्तियो की सिफारिश करनी होगी।

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