15 मई, 2017 को भारत ने अपने नागरिक कुलभूषण सुधीर जाधव की मौत की सजा को तत्काल निलंबन के लिए बुलाया तथा पाकिस्तान पर राजदूत पहुंच के 16 अनुरोधों को अस्वीकार कर वियना सम्मेलन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।
वियना सम्मेलन क्या है?
- 1961 में किया गया करार, वियना कन्वेंशन डिप्लोमेटिक ऑन रिलेशंस (वीसीडीआर), 189 राष्ट्रो द्वारा स्वीकृत एक अंतरराष्ट्रीय संधि है।
- वीसीडीआर विभिन्न स्वतंत्र देशों के बीच राजनयिक संबंधों के लिए एक ढांचे को संदर्भित करता है।
- यह एक राजनयिक मिशन के विशेषाधिकारों को निर्दिष्ट करता है जो राजनयिकों को भय के बिना अपने कार्य करने में सक्षम बनाता है।
- वीसीडीआर के मुताबिक, कुछ व्यक्ति अपने रैंक के आधार पर राजनयिक प्रतिरक्षा प्राप्त करते हैं तथा मेजबान देश के किसी भी कानूनी उत्पीड़न के बिना अपनी जरूरत के मुताबिक प्रतिरक्षा राशि प्राप्त करते हैं।
Read in English: What is Vienna convention and how has Pakistan violated it?
कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन कैसे किया?
- भारत को कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी के बारे में सूचित नहीं किया- जाधव की गिरफ्तारी के बारे में भारत को सूचित नहीं करके स्पष्ट रूप से पाकिस्तान ने वियना सम्मेलन का उल्लंघन किया। पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी जाधव को जासूसी के आधार पर एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने पिछले महीने मौत की सजा सुनाई थी। उन्हें पिछले साल गिरफ्तार किया गया था लेकिन भारत उसकी गिरफ्तारी से अनजान था। 8 मई को, भारत इस कदम पर लड़ा और जाधव को राजनयिक पहुंच से इनकार करने और राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन का उल्लंघन करने के लिए पाकिस्तान को आईसीजे में खींच लिया|
2. भारत को पाकिस्तान द्वारा 16 बार राजनयिक पहुंच से वंचित किया गया था- भारत यह तर्क दे रहा है कि पाकिस्तान की मौत की सजा की घोषणा का सम्बन्ध वियना सम्मेलन के राजनयिक संबंधों के उल्लंघन से थी क्योंकि भारत को पाकिस्तान द्वारा 16 बार राजनयिक पहुंच से वंचित कर दिया गया था।
आईसीजे में सुनवाई
- 16 मई, 2017 को जारी एक बयान में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा: “8 मई, 2017 को, भारत गणराज्य ने इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान के खिलाफ कार्यवाही की, जिसने वियना कन्वेंशन के उल्लंघन के विरोधाभास का आरोप लगाया (वियना कन्वेंशन के बाद) जोकि एक भारतीय नागरिक कुलभूषण सुधीर जाधव की हिरासत और मुकदमेबाजी के मामले में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत के मौत की सजा सुनाने से सम्बंधित है। “
- पाकिस्तान के एक सैन्य अदालत ने पिछले महीने जाधव को जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों के लिए मौत की सजा सुनाई थी तथा पिछले साल 3 मार्च को जाधव को गिरफ्तार किया गया था।
- भारत ने 16 राजनयिक पहुंच के अनुरोधों को इनकार के बाद पाकिस्तान द्वारा कंसोलर रिलेशंस पर वियना कन्वेंशन के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 8 मई को मौत की सजा के खिलाफ अपील की थी।
- भारत ने आईसीजे को अपनी अपील में कहा है कि जाधव को ईरान से अपहरण किया गया था तब वह भारतीय नौसेना से रिटायर होने के बाद व्यापारिक गतिविधियों में शामिल था।
- भारत स्वीकार करता है कि जाधव ने नौसेना के साथ काम किया था लेकिन उसके सरकार के साथ कोई संबंध होने से इंकार करता है।